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बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023: डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ!

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बिहार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को शुरू किया गया है। जिन में से एक है – अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना. इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में अंतरजातीय विवाह करने वाले युगल जोड़ों को प्रोत्साहन राशि देकर लाभान्वित किया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से राज्य में फैली जाती असमानता को खत्म करने की तरफ एक प्रयास किया है। आज इस लेख में हम आप को इस योजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी देंगे।

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बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म  पीडीऍफ़

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023:-हमारे समाज में विवाह को लेकर आज भी बदलाव नहीं आया है। आज भी लोग अपनी जाति में ही विवाह करना पसंद करते हैं और दूसरी जाति के लोगों को अपने से कम समझते हैं। इस सोच को बदलने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। जिससे कि लोग अंतरजातीय विवाह करें और समाज की सोच में बदलाव आए। आज हम आपको बिहार सरकार द्वारा संचालित ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना है। इस योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। इसके अलावा आपको उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आदि से संबंधित जानकारी भी इस लेख के माध्यम से प्राप्त होगी। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023

राज्य सरकार द्वारा चालयी गयी इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में बिहार राज्य के सभी अंतर्जातीय विवाह करने वाले नवविवाहित जोड़ो को 2.50 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आप की जानकारी के लिए बता दें की ये धनराशि उन्हें विवाह के पश्चात् ही मिलेगी। इस के साथ ही उन्हें इस योजना में अपनी शादी के एक वर्ष के अंदर ही आवेदन करना होगा। इस योजना का सञ्चालन सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के अंतरगत डॉ आंबेडकर फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। पहले इस अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को 2 वर्ष के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। लेकिन अब इसे नियमित रूप से चालय जा रहा है।

Bihar Antarjatiya Vivah scheme

योजना का नाम अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023
राज्य बिहार
संबंधित विभाग डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन( स्वायत्तशासी ) सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत
योजना का प्रकार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी
वर्तमान वर्ष 2023
उद्देश्य अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना।
लाभार्थी अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े
फॉर्म डाउनलोड यहाँ क्लिक करें
आधिकारिक वेबसाइट यहाँ क्लिक करें

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना आर्थिक सहायता

इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को एक प्री स्टांपेड रिसिप्ट, ₹10 के नॉन जुडिशल स्टांप पेपर पर जमा करनी होगी। जिसके पश्चात उनको 1.5 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। यह राशि आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से भेजी जाएगी। बची हुई राशि का फिक्स्ड डिपॉजिट 3 वर्षों के लिए किया जाएगा। 3 वर्ष के बाद फिक्स डिपाजिट की राशि एवं उस पर अर्जित हुआ ब्याज विवाहित जोड़े को प्रदान कर दिया जाएगा। जिला एवं राज्य सरकार द्वारा भी अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहित किए जाएंगे। जिसके लिए सामूहिक अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया जाएगा। जिसका प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से किया जाएगा। इस सामूहिक विवाह का आयोजन करने के लिए विभाग को ₹25000 प्रति विवाह प्रदान किया जाएगा। यह ₹25000 की राशि अंतर्जातीय विवाहित जोड़े को प्रदान की जाएगी। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन करना है। जिससे कि समाज में पिछड़े वर्ग को लेकर भी समानता की धरना को विकसित किया जा सके। बिहार अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब पति या पत्नी में से कोई एक पिछड़ी जाति से होगा और दूसरा गैर पिछड़ी जाति से होगा। बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से प्राप्त हुई राशि से विवाहित जोड़ा की आर्थिक सहायता होगी तथा वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे। प्रदेश के नागरिकों के अंतर्गत इस योजना के संचालन से अंतरजातीय विवाह में बढ़ोतरी होगी जिससे की समाज कि सोच में भी बदलाव आ सकेगा।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ तथा विशेषताएं

  •   Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana को बिहार सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
  • इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी जाना जाता है।
  • इस योजना के माध्यम से उन वैवाहिक जोड़े को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है।
  • यह आर्थिक सहायता 2.5 लाख रुपए की होती है।
  • अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना को आरंभ किया गया है।
  • Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के माध्यम से प्राप्त हुई राशि से विवाहित जोड़ों को आर्थिक मदद प्राप्त होगी।
  • सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के मिनिस्टर एवं डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा।
  • यदि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा कोई भी गलत जानकारी प्रदान की जाती है तो लाभार्थी से लाभ की राशि की वसूली कर ली जाएगी।
  • पहले इस योजना को केवल 2 वर्षों के लिए आरंभ किया गया था लेकिन अब इस योजना का संचालन प्रतिवर्ष किया जा रहा है।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को एक प्री स्टांपड रिसिप्ट जमा करने अनिवार्य है।
  • यह रिसिप्ट जमा करने के बाद विवाहित जोड़े को 1.5 लाख रुपए की राशि उनके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी।
  • यह राशि आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
  • बची हुई राशि का फिक्स डिपाजिट कर दिया जाएगा जो की 3 वर्षों के बाद लाभार्थी को ब्याज सहित प्रदान किया जाएगा।

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की पात्रता शर्तें

बिहार में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गयी इस योजना के माध्यम से लाभ लेने के लिए कुछ निर्धारित की गयी शर्तों का पालन करना आवश्यक है। आप की जानकारी हेतु हम यहाँ सभी पात्रता / योग्यता शर्तों को यहाँ दे रहे हैं। आवेदन पूर्व आप इन्हे अवश्य जांच लें।

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  • Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का लाभ सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी ही उठा सकेंगे।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023: डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ

  • इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब युगल जोड़े में से कोई एक अनुसूचित जाति / जनजाति और दूसरा सवर्ण जाति से हो।
  • योजना के अंतर्गत विवाह कर रहे दोनों ही व्यक्तियों की ये पहली शादी होनी चाहिए। अन्यथा उन्हें इस का लाभ नहीं मिलेगा।
  • ये आवश्यक है की नवविवाहित जोड़े का विवाह हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 ” के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
  • योजना का लाभ तभी मिलेगा जब शादी के वक्त लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष और लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी अनिवार्य है।
  • इस योजना में लाभ लेने के लिए नवविवाहित जोड़े को शादी के एक साल के अंदर इस योजना में आवेदन करना होगा। अन्यथा इस अवधी के बाद उन्हें योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ के लिए अपात्र माना जाएगा।
  • कृपया ध्यान दें की यदि किसी जोड़े की शादी हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के अतिरिक्त किसी और एक्ट के तहत पंजीकृत है है तो उन्हें अपने विवाह का सर्टिफिकेट अलग से जमा कराना आवश्यक होगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड ( दूल्हा दुल्हन दोनों का )
  • आयु प्रमाण पत्र
  • वोटर आईडी
  • बैंक अकाउंट नंबर (इस के लिए वर-वधु को जॉइंट खाता खुलवाना होगा। )
  • पैन कार्ड
  • शादी का कार्ड
  • मैरिज सर्टिफिकेट / शादी का प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • शादी का फोटो ( दोनों साथ में , संयुक्त फोटो )
  • मोबाइल नंबर

योजना का लाभ प्राप्त करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश

सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत कुछ स्तिथिओ में छूट भी प्रदान की जा सकती है।
इस योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह की स्थिति में ढाई लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे।
लाभ की राशि एक किस्त में लाभार्थी के खाते में आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पति एवं पत्नी का जॉइंट अकाउंट होना अनिवार्य है।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन

  • सबसे पहले आप को आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करें।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 Bihar Antarjatiya Vivah scheme

  • बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2022
  • अब इसे प्रिंट करवा लें।
  • आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। जैसे की – अपना नाम , पता , शादी की तिथि , जन्मतिथि , ईमेल आईडी , बैंक खाता जानकारी आदि पूछी गयी सभी जानकारी।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आप को संबंधित जरुरी दस्तावेजों को भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
  • अब आप का ये आवेदन पत्र को जिलाधिकारी या जिला कलेक्टर , दीप्ती कमिश्नर या बिहार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा अग्रेषित किया जाएगा।
  • इस तरह से आप की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

सारांश (Summary)

तो दोस्तों आपको कैसी लगी यह बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023कि जानकारी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें और अगर आपका इस लेख से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो हमें जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे लाइक और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।

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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…!!

Posted By-Govinda Rauniyar

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FAQ About बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 में आवेदन कैसे कर सकते हैं ?

जो भी इच्छुक व्यक्ति इसका लाभ लेना चाहते हैं उन्हें इस के लिए ऑफलाइन मोड से आवेदन करना होगा। बता दें की अभी तक राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं किया है।

✅Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana क्या है ?

बिहार राज्य सरकार द्वारा इस योजना को चलाया गया है। इसमें अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के अंतरगत विवाहित जोड़े में से एक के सवर्ण जाति और दूसरे के अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति से होने पर राज्य सरकार 2.50 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि देती है।

✅अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है ?

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana की आधिकारिक वेबसाइट – ambedkarfoundation.nic.in है।

Amar Kumar is a graduate of Journalism, Psychology, and English. Passionate about communication - with words spoken and unspoken, written and unwritten - he looks forward to learning and growing at every opportunity. Pursuing a Post-graduate Diploma in Translation Studies, he aims to do his part in saving the 'lost…

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