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केंद्र सरकार का बड़ा बयान, नमस्कार मित्रों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस आर्टिकल में आज हम अपने इस पेज के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर की जानकारी लेकर आए हैं जिसे जानना सभी लोगों के लिए आवश्यक है जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह खबर बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है इस पोस्ट के माध्यम से आपको हमें यह बताएंगे कि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना पर क्या नए बदलाव किए हैं इसके लिए आप सब हमारे साथ इस पोस्ट के अंत तक जुड़े रहे.
कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते और बोनस के बाद ग्रेच्युटी और पेंशन से जुड़े नियम में बदलाव किए गए हैं इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है केंद्र सरकार ने किस प्रकार नए नियम में बदलाव किए हैं आइए हम इसे विस्तार पूर्वक जानते हैं इसके लिए आप सभी उम्मीदवारों एवं कर्मचारियों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी इसे आप अपने स्मार्टफोन के जरिए भी देख सकते हैं इससे जुड़ी तमाम खबर के लिए आप हमारे साथ इस पोस्ट के अंत तक जुड़े रहे.
केंद्र सरकार ने बदला नियम
अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो यह खबर उनके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के अनुसार नौकरी के दौरान किसी तरह के गलत कार्य या लापरवाही का दोषी पाए जाने पर केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी को रोका जा सकता है केंद्र सरकार की तरफ से सीसीएस के नियम 8 में संशोधित को मॉडिफाई किया गया है.
मोदी सरकार ने सेंट्रल कर्मचारियों को डीए और दीपावली बोनस देने के बाद अब ग्रेच्युटी और पेंशन के नियमों में बदलाव कर दिए हैं सरकार ने कर्मचारियों के लिए बनाया नियमों के साथ चेतावनी भी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपने पालन नहीं किया तो उन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिल सकेगी इसीलिए अब आप लोग सतर्क हो जाएं क्योंकि अगर आप नियमों का पालन ना करते हुए और उल्लंघन करते हुए पकड़े गए तो अब आप अपनी पेंशन से भी हाथ धो बैठेंगे इसीलिए आप सभी लोग अब सतर्क हो जाएं.
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अगर की ऐसी लापरवाही तो नहीं मिलेगी पेंशन
अगर कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता है तो सरकार के नए नियम के अनुसार रिटायरमेंट के बाद ऐसे कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एवं पेंशन दोनों से हाथ धोना पड़ सकता है यह सभी नए नियम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है केंद्र सरकार ने हाल ही में सेंट्रल सिविल सर्विसेज 2021 के अंतर्गत एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें पेंशन से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव नजर देखने को मिल रहा है और इसमें कुछ नए नियम भी जोड़े गए हैं.
केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन में कुछ इन नियमों के मुताबिक अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी भी गंभीर अपराध या लापरवाही के दोषी पाए जाते हैं तो उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोकी जा सकती है ऐसे में सभी कर्मचारियों तक यह सब खबर पहुंच जानी चाहिए जिससे कि वह पहले से ही सावधान हो सके और ऐसी कोई भी लापरवाही या उल्लंघन ना करें जिससे कि उन्हें ग्रेच्युटी और पेंशन ना मिल सके इसीलिए आप सभी लोग इन बातों का खासतौर पर ध्यान रखें.
यह कर सकते हैं कार्रवाई?
सरकार ने प्रेसिडेंट जो रिटायर्ड कर्मचारी के अप्वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे हैं, उन्हें ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने का अधिकार दिया है। सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी जो सम्बंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों उनके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार दिया है। अगर कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर हुआ है तो सीएजी को दोषी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार दिया है।
क्या हो सकती है कार्रवाई?
नौकरी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई विभाग की तरफ से या क्रिमिनल कार्रवाई हुई तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों के देनी होगी अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्त होता है तो उस पर भी यह सभी नियम लागू होंगे अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का पेमेंट ले चुका है और उसके बाद दोषी पाया गया तो उससे पेंशन या ग्रेच्युटी का पूरा आंशिक पैसा सरकार वसूल सकती है कितना पैसा वापस लेना है यह नुकसान के आधार पर तय किया जाएगा अथॉरिटी चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्युटी को हमेशा के लिए भी रोक सकते हैं.
नियम के तहत इस स्थिति में किसी भी निकाय को अंतिम आदेश देने से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) से सुझाव लेना होगा. इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी मामले में जहां पेंशन को रोका या निकाला जाता है, उसमें न्यूनतम राशि 9000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए.
पेंशन नियम 2021 के रूल में बदलाव करते हुए सरकार ने उन लोगों की ग्रेच्युटी और पेंशन (Gratuity and Pension)रोकने के आदेश जारी किये हैं. जो कहीं न कहीं किसी अपराध में शामिल हैं. या अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि केन्द्रीय कर्मचारियों (central employees) का अब हर माह रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा. जिसमें अपराध से लेकर सभी बाते शामिल की जाएंगी. बताया जा रहा है फिलहाल केन्द्रीय कर्मचारियों पर ही रूल लागू किया गया है. लेकिन आगे चलकर राज्य भी अपने हिसाब से इसे लागू कर सकते हैं. हालाकि अभी तक सिर्फ केन्द्र सरकार ने ही ये नियम लागू किया है.
सारांश (Summary)
तो दोस्तों आपको कैसी लगी यह E Shram Card Name Wise List कि जानकारी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें और अगर आपका इस लेख से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो हमें जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे लाइक और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…!!
Posted By-Govinda Rauniyar
FAQS? केंद्र सरकार का बड़ा बयान 2023
Ans. केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी, जिसने कम से कम 5 साल की अवधि के लिए काम किया है, एकमुश्त ग्रेच्युटी भुगतान के लिए पात्र है। इस तरह की ग्रेच्युटी राशि की गणना उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि के अनुसार महंगाई भत्ते सहित मूल वेतन के 1/4 भाग पर आधारित होती है। इस राशि के लिए कोई न्यूनतम सीमा नहीं है।
Ans. ग्रेच्युटी वो रकम होती है जो किसी कर्मचारी को उस संस्था या नियोक्ता की ओर से दी जाती है, जहां पर वो काम कर रहा था। लेकिन इसके लिए उसे वहां पर कम से कम पांच साल तक नौकरी करना जरूरी है। आमतौर पर ये रकम तब दी जाती है, जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है, उसे नौकरी से हटाया जाता है या वो रिटायर होता है।
Ans. पेंशन की मंजूरी / जारी रखने के लिए भविष्य में अच्छा आचरण एक निहित शर्त है। यदि पेंशनभोगी किसी गंभीर अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है या घोर कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो नियोक्ता प्राधिकारी, लिखित आदेश के माध्यम से पेंशन या उसके किसी अंश को किसी निश्चित अवधि के लिए या स्थायी तौर पर रोक / बंद कर सकता है।
Ans. नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 फीसदी हिस्सा पेंशन के लिए देते हैं। जबकि राज्य सरकार इसमें 14 फीसदी का योगदान देती है। अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया था।
Ans. एनपीएस के तहत, एक विशिष्ट स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) व्यक्तिगत अभिदाताओं के लिए सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) द्वारा सृजित और अनुरक्षित की जाती है। एनपीएस दो प्रकार के खातों की पेशकश करता है, अर्थात् टीयर- I और टीयर- II । टियर-I खाता पेंशन खाता है जिसमें प्रतिबंधित निकासी होती है।
Ans.नौकरी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई विभाग की तरफ से या क्रिमिनल कार्रवाई हुई तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों के देनी होगी अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्त होता है तो उस पर भी यह सभी नियम लागू होंगे अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का पेमेंट ले चुका है.