[HP Shagun Yojana] हिमाचल प्रदेश शगुन योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन:

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नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस आर्टिकल में आज हम अपने इस पेज के माध्यम से आप सभी लोगों को एक बेहद महत्वपूर्ण योजना से संबंधित जानकारी देने जा रहे हैं कई सारी कन्या ऐसी है जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है इसी कारण बस उनका विवाह नहीं हो पा रहा है ऐसे सभी कन्याओं के लिए सरकार के द्वारा बहुत से ऐसी योजना का संचालन किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा भी एक नई योजना को आरंभ किया गया है

इस योजना का नाम हिमाचल प्रदेश शगुन योजना है इस योजना के तहत प्रदेश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर कन्याओं को आर्थिक रूप से सहायता दी जाती है आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं तो अगर आप भी चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश शगुन योजना का लाभ उठाएं तो आप कृपा कर हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें जिससे आप HP Shagun Yojana का उद्देश्य क्या है, इसके विशेषताएं क्या है इसके अलाव क्या है पात्रता क्या है आमिर के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सी लिखेंगे आवेदन की प्रक्रिया क्या है इत्यादि सभी जानकारी आप हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं.

Himachal Pradesh Shagun Yojana 2023

दोस्तों हम आप सभी लोगों को यह बता देना चाहते हैं कि इस योजना का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के सरकार के नेतृत्व में किया गया है इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी बीपीएल परिवार की कन्याओं को विवाह अनुदान के रूप में ₹31000 की धनराशि दी जाएगी इस योजना को 1 अप्रैल 2021 से प्रदेश में संचालित किया जाएगा इस योजना को आरंभ करने की घोषणा बजट 2021 से 22 की घोषणा करते समय कर दिया गया था।

HP Shagun Yojana 2023 का लाभ उठाने के लिए कन्या के माता-पिता या अभिभावक द्वारा एवं बेसहारा होने की स्थिति में कन्या के द्वारा स्वयं बाल परियोजना अधिकारी, प्रभारी नारी सेवा सदन या बालिका आश्रम में अध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जा सकता है। आवेदन करने के बाद अधिकारी के द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा इस योजना के तहत स्वीकृत जिले की कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा दिया जाएगा।

इन सभी कन्याओं को दिया गया इस योजना का लाभ

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 13.75 करोड़ रुपए की राशि 4437 कन्याओं के खाते में वितरित की गई है। प्रदेश के कांगड़ा जिले में 1569 कन्याओं को 4.86 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। इसके अलावा मंडी जिले में 584 कन्याओं को 1.81 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है तथा चंबा जिले में 476 कन्याओं को 1.47 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है।

HP Shagun Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या को विवाह से 2 माह पहले या फिर विवाह होने के 6 माह के अंतर्गत आवेदन करना होगा। लाभ की राशि सीधे कन्या के खाते में वितरित की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए एवं वर की आयु 21 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।

इसके अलावा कन्या हिमाचल प्रदेश कि स्थाई निवासी होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश शगुन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस या फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के ऑफिस में आवेदन जमा करना होगा।

इस योजना का बजट किस प्रकार है यहां देखें

HP Shagun Yojana के अंतर्गत आवेदन विवाह से 2 महीने पहले या फिर विवाह के 6 महीने के भीतर भी किया जा सकता है। लाभ की राशि का भुगतान आवेदन की स्वीकृति होने के बाद कि जाएगी। लाभ की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए के बजट निर्धारित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना का लाभ गरीब परिवार की कन्या को तब भी प्रदान किया जाएगा यदि वह हिमाचल प्रदेश के बाहर विवाह करती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वर की आयु 21 वर्ष एवं वधू की आयु 18 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए।

बिलासपुर जिले की 16 कन्याओं ने किया गया आवेदन

इस योजना के तहत जिला बिलासपुर के विकासखंड झंडुता से आवेदन आने शुरू हो गए हैं लगभग 16 हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के तहत आवेदन किया है इस बात की जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी अश्वनी शर्मा के द्वारा दी गई है उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि 3 ब्लॉक सदर नियोजन देवी और घुमा रवि से भी अभी तक कोई आवेदन नहीं प्राप्त हुआ सभी 16 आवेदकों को प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी विभाग के सुपरवाइजर के द्वारा आवेदक के घर पर जाकर पात्रता की जांच की जाएगी हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के तहत सत्यापन के बाद लाभ की राशि सीधे आवेदक के खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

शगुन योजना का उद्देश्य किस प्रकार है?

इस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में रहने वाली तमाम बालिकाओं को लाभ दिया जाएगा जिसके तहत उन सभी बालिकाओं का विवाह हो सकता है जिन बालिकाओं के माता-पिता के पास पैसे नहीं है और उनकी काफी मदद हो सकती है इसीलिए सरकार ने इस योजना को जारी किया है बता दे कि इस योजना का नाम हिमाचल प्रदेश शगुन योजना रखा गया है जो कि हिमाचल प्रदेश के सरकार के नेतृत्व में शुरू किया गया है.

Shagun Yojana Himachal Pradesh| शगुन योजना हिमाचल प्रदेश - General Studies

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य है कि वह जितने भी गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करने वाले कन्या उन सभी का विवाह पर आर्थिक सहायता दिया जाएगा और इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी कन्या सशक्त और आत्मनिर्भर भी बनेगी उनके जीवन स्तर में काफी ज्यादा सुधार आएगा।

HP Shagun Yojana को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि सूचना के तहत दी जाने वाली राशि अनुदान के रूप में दिया जाएगा राशि कन्या के माता-पिता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है यदि कन्या के माता-पिता अभिभावक नहीं है तो कन्या का लाभ उठा सकते हैं और इसके आवेदन का योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में कारगर साबित होगी।

Himachal Pradesh Shagun Yojana 2023 के लाभ 

  • हिमाचल प्रदेश शगुन योजना को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा आरंभ किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से प्रदेश के बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • यह आर्थिक सहायता इसका ₹31000 की होती है।
  • इस योजना को 1 अप्रैल 2021 से संपूर्ण राज्य में संचालित किया जा रहा है।
  • हिमाचल प्रदेश शगुन योजना को आरंभ करने की घोषणा बजट की घोषणा करते समय की गई थी।
  • कन्या के माता-पिता या अभिभावक इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
  • यदि कन्या बेसहारा है तो इस स्थिति में कन्या द्वारा स्वयं आवेदन भी किया जा सकता है।
  • आवेदन करने के पश्चात अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत स्वीकृति जिले के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।
  • विवाह के 2 महीने पहले इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है।
  • इसके अलावा विवाह होने के 6 महीने के भीतर भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है।
  • आवेदन की स्वीकृति होने के पश्चात लाभ की राशि का भुगतान किया जाएगा।
  • लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाएगी।
  • इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा ₹50 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
  • यदि कन्या राज्य से बाहर विवाह करती है तब भी वह इस योजना का लाभ उठाने की पात्र होगी।

HP शगुन योजना हेतु पात्रता

  • अगर आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको इसकी पात्रता का पता होना बहुत जरुरी है। हम आपको
  • इसकी पात्रता के बारे में बताने जा रहे है। पात्रता जानने के लिए दिए गए पॉइंट्स को पूरा पढ़े।
  • हिमाचल राज्य के मूलनिवासी गरीब परिवार की लड़कियाँ ही इस योजना का आवेदन कर सकती है।
  • योजना के तहत लड़की की आयु 18 साल उससे अधिक और लड़के की आयु 21 साल या उससे अधिक होनी जरुरी है।
  • आवेदक कन्या का नाम ई-डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए।
  • गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार की बेटी ही इस योजना के पात्र समझी जाएगी।
  • आवेदन करने वाली कन्या SC/ST/OBC केटेगरी से संबंध रखने वाली होनी चाहिए।
  • यदि कोई लड़की राज्य से बाहर शादी करती है तब भी वह इस योजना के पात्र समझी जाएगी।
  • राज्य की जो भी महिला विधवा है और वह दोबारा से शादी करना चाहती है वह भी इस योजना के पात्र मानी जाएगी।
  • जिन निराश्रित महिलाओँ को छोड़ दिया गया होगा और जो आर्थिक रूप से अपनी शादी करने में सक्षम नहीं हो पारी वह भी
  • इस योजना का आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकती है।

Shagun Yojana महत्वपूर्ण दस्तावेज

इस योजना के अंतर्गत आने वाली दस्तावेज कुछ इस प्रकार है जिसकी जानकारी हम आपको नीचे देने जा रहे हैं यह सभी दस्तावेज सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है यह निम्नलिखित इस प्रकार के हैं

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

अगर आप सभी के पास यह सभी दस्तावेज मौजूद है तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया के दौरान इन सभी दस्तावेजों को अपने पास रखें ताकि आवेदन की प्रक्रिया में आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो.

शगुन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको e-district हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने इसका होमपेज खुलकर आएगा।
  • इस के होम पेज पर आपको सिटीजन लॉगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको अपनी सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इसके बाद आपको अपना फोटो आईडेंटिटी प्रूफ और प्रोफाइल इमेज अपलोड कर देना है।
  • अब आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपको सिटीजन लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपको अपनी उधर आईडी पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपना यूजरटाइप का चयन करना होगा।
  • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

इसके पश्चात आपको हिमाचल प्रदेश विवाह शगुन योजना अप्लाई हियर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
अब आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा।

HP Shagun Yojana के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन 

  • सबसे पहले आपको अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र जाना होगा।
  • अब आपको वहा से हिमाचल प्रदेश शगुन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको यह आवेदन पत्र आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करना होगा।
  • इस प्रकार आप हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे

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सारांश (Summary)

तो दोस्तों आपको कैसी लगी यह E Shram Card Name Wise List कि जानकारी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें और अगर आपका इस लेख से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो हमें जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे लाइक और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।

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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…!!

Posted By-Govinda Rauniyar

Amar Kumar is a graduate of Journalism, Psychology, and English. Passionate about communication - with words spoken and unspoken, written and unwritten - he looks forward to learning and growing at every opportunity. Pursuing a Post-graduate Diploma in Translation Studies, he aims to do his part in saving the 'lost…

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